संवाददाता शिवराज बारवाल मीना
टोंक। सुप्रीम कोर्ट के अवैध बजरी खनन व परिवहन पर रोक के आदेश की पालना एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पीपलू थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए गश्त के दौरान अलग-अलग स्थानों से दो बजरी भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलीयों को जप्त किया गया है। पीपलू थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय (पुलिस निरीक्षक) ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अवैध बजरी खनन व परिवहन पर रोकथम के आदेश की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक टोंक राजर्षी राज वर्मा (आईपीएस) के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टोंक भवानी सिंह एवं पुलिस उप अधीक्षक पीपलू इंदु लोधी के निर्देशानुसार मन थानाधिकारी प्रह्लाद सहाय पलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्योजीराम हैड कॉन्स्टेबल, रामगोपाल हैड कांस्टेबल, राकेश कॉन्स्टेबल, हरिनारायण कॉन्स्टेबल, रामदयाल कॉन्स्टेबल एवं टीकाराम कॉन्स्टेबल वाहन चालक द्वारा अवैध बजरी खनन व परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए बिना रवाना व बिना अधिकार पत्र के अवैध रूप से बजरी भरकर परिवहन करते पाए जाने पर दो ट्रैक्टर मय बजरी भरी हुई ट्रॉलीयों को ग्राम आजमपुरा व मोहनाबाद मोड़ से जप्त किया गया है। जबकि दोनों ट्रैक्टर के चालक पुलिस जाब्ता को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से जरिए फर्द दोनों ट्रैक्टर मय बजरी भरी ट्रॉलीयों को जप्त कर वापसी में थाना हाजा पर ट्रैक्टर चालकों के विरूद्ध अपराध धारा 188, 379 आईपीसी व 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर ट्रैक्टर चालकों व मालिक की तलाश शुरू कर दी है