नागौर सरपंच संघ का बोराज में किया स्वागत, 36 मांगों को लेकर कल सचिवालय का करेंगे घेराव

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रिपोर्ट मुकेश कुमार

दूदू। नागौर से सरपंच संघ जिलाध्यक्ष अपनी 36 मांगों को जयपुर पैदल जाते वक्त बोराज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरपंच संघ मौजमाबाद अध्यक्ष रामजीलाल चोधरी, बोराज सरपंच सुरेन्द्र सिंह मीणा ,महला सरपंच राजकुमार जाजोरिया, बिचुन सरपंच प्रतिनिधि गोगाराम गुर्जर,

झरना सरपंच प्रतिनिधि प्रभुदयाल जांगिड़ ने नागौर जिलाध्यक्ष अशोक गुलिया को माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया 500 सो से अधिक साथ चल रहे सरपंचों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। सरपंच संघ नागौर जिलाध्यक्ष अशोक गुलिया ने बताया कि सरकार से हमारी 36 मांगो को लेकर कल जयपुर में सचिवालय घेराव करेंगे।

यह है प्रमुख मांगें…

1. पंचायत राज मंत्री का इस्तीफा पंचायत राज मंत्री द्वारा नागौर दौरे के वक्त पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नरेगा में लगाये गये अनियमितताये घोटालो के आरोपों एवं लिखित समझौते की वादाखिलाफी।2. टेंडर प्रक्रिया तीन कोटेशन से सामग्री खरीद की अनुमति के संशोधित आदेशां 3. एन जी ओ के द्वारा ऑडिट जांच बंद करे सामाजिक अंकेक्षण ब्लॉक संसाधन ग्रामसंसाधन द्वारा पूर्व की भांति ही करवाया जाए।4. ग्रामीण जनता की सुविधा के लिए प्रचलित रास्तों, टाका, टकी बोरिंग, हैंडपंप एवं पाइपलाइन के विकास कार्य सो रुपए के सहमति पत्र के आधार पर करवाने की अनुमति प्रदान की जाये।5. महात्मा गांधी नरेगा सामग्री मध्य का बकाया भुगताने 7 दिवस में जारी किया जावे राज्य वित्त आयोग की बकाया राशि एवं 15 वित्त आयोग की बकाया राशि जारी की जाये। 6. ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सर्जन के लिए प्रथम राज्य वित्त आयोग से पंचम राज्य वित्त आयोग तक सकल राजस्व अनुदान प्रतिशत बढ़ते हुए क्रम में स्वीकृत किया जाता रहा है, लेकिन 30 वर्षों में पहली बार छठे वित्त आयोग में पांचवे राज्य वित्त आयोग के सफल राजस्व के 7.18 प्रतिशत अनुदान की तुलना में 6.75 प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की गई है जिस में पंचायती राज संस्थाओं को लगभग 200 करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान हो रहा है। इसकी पुनर्समीक्षा करते हुए अनुदान प्रतिशत को बढ़ाकर सकल राजस्व का 10 प्रतिशत किया जावे। 7. ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) में त्रुटि होने पर सीधे ही पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराने के स्थान पर प्रशासनिक स्तर पर अपील का प्रावधान किया जावे। ग्राम पंचायत को बी. एस.आर. दर पर पट्टा देने का अधिकार 50 हजार के स्थान पर 1लाख रुपए किया जावे।8. महात्मा गांधी नरेगा योजना में मस्टरोल जारी करने के अधिकार ग्राम पंचायत स्तर पर दिए जावे। 9. ई पंचायत में भुगतान प्रक्रिया सरलीकरण किया जावे। जना धार ओटीपी प्रक्रिया बंद की जावे।10 ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित विभागों के क्रियाकलापों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जारी किए गए समस्त निर्देश परिपत्र पत्र संकलित कर पुनः जारी किया जाएं। 11. वर्तमान में विभाग द्वारा आदेश जारी हुए उन को निरस्त किए जावे आदेश क्रम संख्या2020-21 / 1398 दिनांक 22-07-2022 एवं महात्मा गांधी कन्वर्जन आदेश जारी दिनांक 20 जुलाई 2022 दोनों आदेशों को विलोपित किए जाये महात्मा गांधी नरेगा योजना कन्वर्जन आदेश पंचायत समिति स्तर पर पुनः किया जावे।12. गंगानगर हनुमानगढ़ में पक्के खाला निर्माण 4 इंच के स्थान पर 9 इंच किए जावे। 13. प्रधानमंत्री आवास योजना, SBM, महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्य योजनाओं की प्रशासनिक मद की राशि ग्राम पंचायतों को दी जावे।14. जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों की गारंटी अवधि 1 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष हो तथा संचालन एवं संधारण कार्य विभाग द्वारा किए जावे ग्राम पंचायतों में पूर्व से चल रही योजना पनघट योजना आदि योजनाओं को जल जीवन मिशन योजना में जोड़ा तथा संचालन एवं संधारण कार्य विभाग द्वारा किए जावे।15. प्रदेश के काफी जिलों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के पक्के कार्य स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं जिले से कार्य स्वीकृत करने की सीमा 15 दिवस में स्वीकृति आदेश किए जाऐ।16. पंचायत राज राजस्थान में एक जैसी व्यवस्था लागू है लेकिन राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग बजट का वितरण समानता से नहीं हो रहा है बजट वितरण समान रूप से किया जावे। 17. ग्रामीण क्षेत्र में 10 वर्ष से ज्यादा समय से जो लोग अपनी खातेदारी भूमि में आबादी के रूप में बसे हुए हैं उनको आवासीय पट्टे की सुविधा का सरलीकरण किया जाये।18. सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर 15000 किया जाये तथा सरपंच पद का कार्यकाल पूर्ण होने पर अंतिम मानदेय की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में भुगतान करने का प्रावधानकिया जाए साथ ही ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों का बैठक भत्ता 500 रुपए प्रति बैठक तथा पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों का बैठक भत्ता बढ़ाकर 1000/ रुपए किया जाए।19. सरकार द्वारा मुडवा पंचायत समिति जिला नागौर में निलंबित कर्मचारियों को बहाल किया जावे।20. ग्राम पंचायतों के विकास की राशि में से मानदेय कर्मियों पंचायत सहायक, सुरक्षा गार्ड, पंप चालक के मानदेय के राज्य वित्त आयोग से भुगतान के प्रावधानों को निरस्त कर इनके मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किए जाने का प्रावधान किया जावे तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास की राज्य वित्त की राशि में से कटौती नहीं की जावे। 21. ग्रामीण क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एवं आशाआदि के चयन की प्रक्रिया पूर्व की भांति ग्राम सभा के माध्यम से ही संपादित करने के आदेश जारी किए जावे।22. ग्राम पंचायत स्तर पर मरम्मत स्वीकृति पावर 50 हजार से बढ़ाकर 1.00 लाख किए जाये। 23. स्वच्छ भारत मिशन में नाली, नाला, सोख्ता गड्ढा के साथ बड़े कस्बे में सीवरेज लाइन अनुमत की जाये।24. ग्राम पंचायतों में सामग्री क्रय का पावर 10000 हजार है जिसको बढाकर बिना निविदा के 50 हजार किया जाये।25. ग्राम पंचायतों में अलग-अलग जांच दल द्वारा जांच की जा रही है उन ग्राम पंचायतों का महात्मा गांधी नरेगा योजना सामग्री मद का भुगतान नहीं रोका जाये। 26. योजना व अन्य कार्य पर मजदूरी भुगतान की दर का निर्धारण ब्लॉक स्तर पर किया जाऐ।27. ग्राम पंचायतो में होने वाली ग्राम सभाओं की संख्या निर्धारित की जावे रोजाना ग्रामसभाकरवाने हेतु आदेश प्रस्तावित ना किए जाऐ28. खाद्य सुरक्षा में वंचित परिवारों के नाम जोड़े जावे ।29. पश्चिम राजस्थान में बाहर की कंपनिया आकर ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं लेकर बल्कि सीधी जिला कलेक्टर से एनओसी ले लेती है, ग्राम पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं रहता है और उस कंपनी का सीएसआर फण्ड उस पंचायत में जीरो प्रतिशत खर्च होता है। इस मांग पत्र में शामिल करना चाहिए की ग्राम पंचायत को एनओसी का अधिकार दिया जाए। ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों एवं पूर्व मंत्री की एनओसी ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने के आदेश दिए जावे।30. पूर्वी राजस्थान ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाये। इस परियोजना से 13 जिले लाभान्वित होंगे ERCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाये।31. मनरेगा में जो लेबर में अनियमितता पाई जाती है उसके सीधे मुकदमे सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर हो रहे है जबकि वो मेट पर होने चाहिए आदेश जारी किया जावे।32. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 संशोधन सरपंच पर धारा 38 कीकार्रवाई को बंद किया जाए एवं मादरा हनुमानगढ़ में सरपंचों पर की गई धारा 38 कीकार्रवाई को अति शीघ्र विलोपित करने के आदेश दिए जावे।। 33. ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस इमदाद तुरंत उपलब्ध कराने हेतु उच्च स्तर से आदेश जारी किए जावे सभी प्रदेश के थाना हाजा को आदेश दिया जावे।34. नागौर में पंचायत राज मंत्री समीक्षा मीटिंग में दिनांक 8-7-2022 को टांका निर्माण की स्वीकृति पर लगाई रोक वापिस ली जावे। 35. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति ग्राम विकास अधिकारी के साथ सरपंच के हस्ताक्षर के बाद स्वीकृति जारी करने के आदेश जारी जावे।36. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग महात्मा गांधी नरेगा ( अनुभाग – 3 ) शासन सचिवालय जयपुर पत्र क्रमांक एफ 40 (35) / ग्रावि / नरेगा / IBW / पार्ट-3 / 2015 (part-1) जयपुर दिनांक 21 जुलाई 2022 महात्मा गांधी नरेगा योजना व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश को विलोपित किया जावे।

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