रिपोर्ट मुकेश कुमार
दौसा। राजस्थान सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय काबलेश्वर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति लापरवाही पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार वर्मा ने 9 अप्रैल 2021को आवेदन कर सूचना चाही गई थी जिस पर राजस्थान सूचना आयोग में द्वितीय अपील संख्या 107444/2021 प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय आयोग ने 24 अगस्त 2021 को पारित किया गया लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्णय की पालना नहीं करने पर आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया गया! राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त राजेंद्र प्रसाद बरवड़ ने लोक सूचना अधिकारी को 12 नवंबर 2021 एवं अधिनियम की धारा 20 (1) का नोटिस 11जनवरी 2022 को दिया गया उसके पश्चात भी लोक सूचना अधिकारी ने परिवाद उत्तर नहीं दिया एवं द्वितीय अपील के निर्णय की पालना भी नहीं की एवं सुनवाई दौरान संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की की पालना के प्रति संवेदनशील व गंभीर नहीं होने लापरवाही,उदासीनता द्वितीय अपील के निर्णय की पालना नहीं करने एवं धारा 20 (1 ) के अंतर्गत दोषी होने पर राजस्थान सूचना आयोग के आयुक्त राजेंद्र प्रसाद बरवड़ ने लोक सूचना अधिकारी पर दो हजार रुपए शास्त्ती अधीरोपीत लोक सूचना अधिकारी को दंडित किया है।