दरगाह के निजाम गेट की सीढियों पर खडे होकर भडकाउ भाषण देने वाला आरोपी सैयद गोहर चिश्ती गिरफ्तार

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रिपोर्ट मुकेश कुमार

अजमेर। चूनाराम जाट, आई.पी.एस. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर ने बताया कि 25 जून 2022 को परिवादी जयनारायण पुत्र कालूराम जाति जाट उम्र 32 साल निवासी हाल मकान नं 36 विनायक बिहार कॉलोनी, फाय सागर रोड, पुलिस थाना गंज हाल कानि 1736 थाना दरगाह जिला अजमेर ने पुलिस थाना दरगाह जिला अजमेर एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि सेवा में श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना दरगाह अजमेर विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बावत महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 17 जून 22 समय करीब 03 बजे पर में डयूटी पर निजाम गेट उपस्थित था। उसी समय बाद नमाज जुम्मा की गौहर चिश्ती व अन्य कुछ खादिमों द्वारा गेट पर पूर्व से निर्धारित व अनुमति प्राप्त कार्यक्रम मौन जुलूस कि शर्तो का उल्लंघन करते हुये, एक रिक्शा पर लाउड स्पीककर लगाकर भाषण बाजी शुरू कर दी. उस समय करीब 2500-3000 व्यक्तियों कि भीड दरगाह के सामने थी। जबकि उक्त गौहर चिश्ती को पूर्व में थानाधिकारी महोदय व वृताधिकारी महोदय ईस्लाम खां उप अधीक्षक द्वारा समझाईश की गई, जिसको दरकिनार करते हुये हत्या जैसे अपराध करने कि नियत से एक साथ दुष्प्रेरण करते हुये एक विवादित नारा लगाते हुये भीड़ को उकसाया तथा नारेबाजी की। प्रशासन द्वारा जारी लाईसेन्स का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुये लाउड स्पीकर का उपयोग किया। उक्त कृत्य धारा 117,188,504,506,34 ipc के अन्तर्गत आता है, इस व्यक्ति द्वारा गाहे-बगाहे दरगाह जैसे धार्मिक स्थल से इस तरह हिंसा के लिए भीड को उकसाना तथा हत्या का आव्हान करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण: दौराने अनुसधान प्रकरण हाजा में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर धारा 115 की सपठित धारा 302,143,149 भादस का अपराध घटित होना पाया जाने पर प्रकरण में उपरोक्त धारा जोड़ी गई। प्रकरण में एक विशेष टीम का गठन किया जाकर प्रकरण हाजा में वीडियो में दिखने वाले लोगों की तस्दीक प्रारम्भ की गई। वीडियो में भडकाउ भाषण व नारेबाजी करने वाले गोहर चिश्ती की तलाश आरम्भ गई परन्तु गोहर हुसैन चिश्ती अपनी मसकन से रूहपास होकर अजमेर से बाहर होने के कारण गोहर हुसैन चिश्ती की तलाश हेतु जिला पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा मुखबीर खास की इतला एंव तकनीकी साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के मुख्य आरोपी सैयद गोहर हुसैन चिश्ती पुत्र सैयद सफदर चिश्ती जाति खादिम मुसलमान उम्र 37 साल निवासी शकूर बिल्डिंग छोटा चौक खादिम मोहल्ला पुलिस थाना दरगाह जिला अजमेर हाल मकान नम्बर 18/ 158 डिग्गी बाजार सौदागर मोहल्ला पुलिस थाना कोतवाली जिला अजमेर के हैदराबाद में होने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर गठित टीम द्वारा हैदराबाद में जाकर आरोपी गोहर हुसैन चिश्ती एवं अहसान उल्ला उर्फ मोहम्मद मुनव्वर के मकान की सतत् निगरानी की गई गोहर चिश्ती के अहसान उल्ला उर्फ मौहम्मद मुनब्बर के मकान पर होने की सूचना पुख्ता होने पर हैदराबाद पुलिस से समन्वय स्थापित कर अहसान उल्ला उर्फ मौहम्मद मुनब्बर के रहवाशी मकान पर दबिश दी जाकर प्रकरण हाजा में वांछित मुख्य आरोपी सैयद गोहर हुसैन चिश्ती को और अहसान उल्ला उर्फ मौहम्मद मुनब्बर को हैदराबाद से विशेष टीम द्वारा दस्तयाब कर पेश किया। जिससे प्रकरण हाजा में पूछताछ / अनुसंधान कर जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान आरंभ किया।

वांछित आरोपी को शरण देने वाला की गिरफ्तारी- प्रकरण हाजा में वांछित मुख्य आरोपी सैयद गोहर हुसैन चिश्ती को गिरफ्तारी से छुपाने में सहायता करने वाला आरोपी अहसान उल्ला उर्फ मोहम्मद मुनव्वर पुत्र स्व. रहमत उल्ला जाति शेख मुसलमान उम्र 44 साल निवासी मकान नम्बर 5-3-464 तोफखाना मस्जिद के पास घोसा महल नामपली हैदराबाद पुलिस थाना बेगम बाजार जिला हैदराबाद तेलंगाना द्वारा मुख्य आरोपी सैयद गोहर हुसैन चिश्ती को जयपुर से हैदराबाद आने पर हैदराबाद में अपने आवास पर छिपाना अपराध धारा 212 भादस का प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण में जुर्म धारा 212 मा.व.स. जोड़ी गई।

पुलिस टीम का गठन:– चूनाराम जाट पुलिस अधीक्षक, अजमेर के निर्देशानुसार विकास सांगवान आई.पी.एस. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एंव मुख्यालय और डा. प्रियंका रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अभय कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर, अजमेर के सुपरविजन में निम्नांकित विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

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