दूदू/मुकेश कुमार। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिंगोलाव के ग्राम हटुपुरा में वर्षों से अतिक्रमियों ने गोचर भूमि की 555 बीघा भूमि का अतिक्रमण करने पर एवं प्रशासन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवेहलना करने व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के दो बार आदेश जारी होने के बाद भी गोचर भूमि पर अतिक्रमण बरकरार है। ग्रामीण ज्ञानप्रकाश कटारिया ने दिनांक 25 जून 2022 को जयपुर जिला कलेक्टर जयपुर को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश प्रति के साथ ज्ञापन देकर बताया की 24 फरवरी 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय दूदू तहसील के ग्राम हटुपुरा में 555 बीघा गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी राजस्थान उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2017 को अतिक्रमण हटाकर राजस्थान उच्च न्यायालय को आदेश पारित हुए थे। प्रशासन की और से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 10 नवंबर 2021 को अतिक्रमण हटाया जाकर न्यायालय को सूचित करने के आदेश पारित हुए। लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में असमर्थ होने पर अधिवक्ता रजत रंजन व मुनिमन रंजन की और से जिलाधीश जयपुर, राजस्व सचिव, उप जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था। जिलाधीश जयपुर के आदेश पर दूदू तहसीलदार ने 27 अप्रैल 2022 को अतिक्रमण हटाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर किसी अनहोनी की आंशका होने एवं शांति भंग होने की स्थिति में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू को पर्याय जाप्ता उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र लिखा गया। लेकिन 27 अप्रैल 2022 को कार्यवाही स्थगित कर पुनः अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दुबारा करने के लिए 18 मई 2022 को करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया। लेकिन उसकी कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाने पर ग्रामवासीयों की ओर से उपखण्ड अधिकारी दूदू के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर मजबूर हो जायेंगे। क्योंकि लगातार 7 वर्षों से प्रशासन ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे है। ऐसी स्थिति में 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। फिर भी प्रशासन से न्याय नहीं मिलने की स्थिति में प्रार्थीगण आत्मदाह करने पर मजबूर हो जायेंगे। ज्ञानप्रकाश कटारिया ने जयपुर जिला कलक्टर से अपील की है कि आप स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए उप जिला कलेक्टर दूर उपखण्ड अधिकारी, दूदू को निर्देश प्रदान कर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये।